बागेश्वर जनपद से खबरें- सीएम हैल्प लाइन 30 अगस्त को!
बागेश्वर 27 अगस्त, 2019 (हि.डिस्कवर)
मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश में जारी की गई सीएम हैल्प लाइन का बागेश्वर जनपद में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिला स्तर के एल-1 तथा एल-2 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह जानकारी देते हुये अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने अवगत कराया कि जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हैल्प लाइन लांच की गई है। हैल्प लाइन के संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण आगामी 30 अगस्त, 2019 को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रातः 9ः00 बजे से 1ः00 बजे के मध्य सम्पन्न होगा।

उन्होने बताया कि प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उप जिलाधिकारी बागेश्वर, कपकोट, काण्डा, गरूड़, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, कपकोट, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, तहसीलदार बागेश्वर, कपकोट, काण्डा, गरूड़, दुगनाकुरी, काफलीगैर, जिला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी बागेश्वर, कपकोट, गरूड़, अधि0अभि0 लोनिवि विभाग बागेष्वर, कपकोट, अधि0अभि0 पीएमजीएसवाई बागेश्वर, कपकोट, अधि0अभि0 जलसंस्थान, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला बचत अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अधि0अभि0 लघुसिंचाई खण्ड बागेश्वर, अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला होम्योपैथिक अधिकारी, परियोजना प्रबन्धक उरेड़ा, अधि0अभि0पेयजल निगम, अधि0अभि0 एडीबी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, अधि0अभि0सिंचाई खण्ड, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अधि0अधि0नगरपालिका बागेश्वर, नगरपंचायत कपकोट, महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, परियोजना प्रबन्धक स्वजल, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, सहायक निदेशक दुग्ध, सहायक निर्वाचन अधिकारी, अधि0अभि0 वल्र्ड बैंक आपदा, जिला क्रीड़ा अधिकारी, अधि0अभि0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लीड बैंक अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, सहायक अभियन्ता दूरसंचार, जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड, असिस्टैन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर, परियोजना निदेशक आजीविका, पोस्टमास्टर बागेश्वर, निरीक्षक रेशम विभाग बागेश्वर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पत्र प्रेशित किया गया है। उन्होंने सभी से कहा है कि सीएम हैल्प लाइन से सम्बन्धित यह प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण है लिहाजा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित तिथि व ससमय पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
ड्रोन ऑपरेटिंग दिशा निर्देश:-
अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्केदेशों अनुपालन में आम जनता को ड्रोन के प्रयोग के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये है जिसमें ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं का पालन करें। इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी डीजीसीए की वेबसाईट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है। ड्रोन को ऑपरेट करने से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (यूआईएन) तथा अनेमड एयरक्राफ्ट ओपरेटर परमिट (यूएओपी) प्राप्त करें। ड्रोन को ओपरेटकरने वाला पायलेट भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
नो ड्रोन जाॅन में ड्रोन को नहीं उड़ायें, नो ड्रोन जाॅन की सूची डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। ड्रोन की प्रत्येक उड़ान से पूर्व डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से परमिशन लेना आवश्यक है। डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की परमिषन लेने के पष्चात, सम्बन्धित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घण्ट पूर्व देनी होगी। डीजीसीए की वेबसाईट पर उपलब्ध डीओ एवं DON’T. FAQ’S तथा सिविल एविएषन रिक्वायरमेंट (सीएआर) का गहनता से अध्ययन कर निर्देशों का पालन करें। ड्रोन सम्बन्धी नियमों का उल्लघंन तथा नो ड्रोन जाॅन में ड्रोन उड़ाना आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337, 338 तथा एएआई एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है।
ऑल्टो दुर्घटना के मजिस्ट्रियल जांच:-
परगना मजिस्ट्रेट कपकोट प्रमोद कुमार ने अवगत कराया है कि तहसील कपकोट क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 09.08.2019 के पूर्वान्ह 12ः45 बजे ऑल्टो कार संख्या-यू0के0-02ए0-4784 की स्थान शामा बाजार से डांक बाजार से डांक बंगले होते हुये जड़बिला के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा उन्हे जांच मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपना लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 15 दिन के भीतर कार्यालय परगना मजिस्ट्रेट कपकोट़ में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।