मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आईएनए को मिलेंगे ज्यादा अधिकार और ताकत।
नयी दिल्ली 25 जून 2019 (हि. डिस्कवर)

कैबिनेट की होने वाली बैठक में एनआईए को पहले से ज्यादा अधिकार और ताकत देने का किया गया है। इसके तहत एनआईए से संबंधित दो कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एनआईए भारत और विदेशों में आतंकी मामलों की जांच करती है।इसके तहत संसद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन का बिल आगामी दिनों में पेश किया जाएगा।
संशोधन से एनआईए को साइबर क्राइम और मानव तस्करी की जांच के अधिकार भी मिल जाएंगे। UAPA की अनुसूची 4 में संशोधन से NIA को आतंक पर लगाम लगाने के ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसके आतंक से संबंध होने का संदेह हो। अब तक, केवल संगठनों को ‘आतंकवादी संगठन’ के रूप में घोषित किया जाता है।
एनआईए का गठन 2009 में उस वक्त किया गया था, जब मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। 2017 में गृह मंत्रालय ने आतंकी खतरों को देखते हुए ज्यादा अधिकार दिए थे।