पिथौरागढ़ अपडेट- ग्राम प्रधान की 145 आपत्तियों पर हुई अन्तिम सुनवाई।

पिथौरागढ़,30अगस्त19 (हि. डिस्कवर)

उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त ब्यवस्था के अधीन तथा उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 व उत्तराखंड संशोधित अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं तथा उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में सदस्य क्षेत्र पंचायत,जिला पंचायत,प्रमुख क्षेत्र पंचायत,ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत,के स्थानों व पदों का आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन मंगलवार 27 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा कर किया गया ।

जिसकी सूची आम जनता,जन प्रतिनिधियों के अवलोकन हेतु जिला अधिकारी कार्यालय,समस्त विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा की थी,ताकि किसी भी ब्यक्ति को आरक्षण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह उसे दर्ज करा सके। इन आरक्षण प्रस्तावों पर 27 एवं 28 अगस्त तक आम जनमानस से आपत्तियों जिला पंचायतराज अधिकारी ,जिलाधिकारी कार्यालय, विकासखंड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में ली गई।

आज 30 अगस्त 2019 को ग्राम प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत के पदों पर अनन्तिम सूची में निर्धारित आरक्षण पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई की गई।जिसमें सभी आपत्तियों को सुनने के साथ ही निस्तारण किया गया।ग्राम प्रधान पद पर 145 आपत्तियों प्राप्त हुई।

जिला पंचायतराज अधिकारी एस एल आर्य ने अवगत कराया कि सूचियों का अंतिम प्रकाशन 31 अगस्त को किया जाएगा।

सीएम हैल्प लाइन का पिथौरागढ़ ।

मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश में जारी की गई सीएम हैल्प लाइन का पिथौरागढ़ जिले में सुचारू संचालन करने के लिए जिला स्तर के एल-1 तथा एल-2 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे ने बताया कि जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हैल्प लाइन लांच की गई है। हैल्प लाइन के संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण शनिवार 31 अगस्त को विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रातः 9 बजे से 1 बजे के मध्य सम्पन्न होगा। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण में राजस्व,ग्राम्य विकास,अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबन्धन, आयुष,आवास, उच्चशिक्षा, उद्योग, ऊर्जा,कृषि, खेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण निर्माण विभाग,पुलिस, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, जलागम प्रबन्धन, तकनीकी शिक्षा, निर्वाचन, पंचायती राज,पेयजल,पर्यटन, परिवहन,पशुपालन, उद्यान, भू-विज्ञान, खनन, मत्स्य,युवा कल्याण, रेशम, लघु सिचाई, लोनिवि, वन, वित्त,श्रम, शहरीय विकास, शिक्षा, सूचना, सूचना प्रोद्योगिकी, सैनिक कल्याण, समाज कल्याण, सेवा योजन, सहकारिता विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित कर दिया गया है। उन्होने सभी से कहा है कि सीएम हैल्प लाइन से सम्बन्धित यह प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण है लिहाजा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

पेंशन अदालत में कुल 6 शिकायतें ।

राज्य सरकार के पेंशनरों जो जनपद पिथौरागढ़ के कोषागार अथवा उप कोषागारों से पेंशन आहरित कर रहे हैं उनकी पेंशन से संबंधित समस्या के समाधान हेतु सुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में पेंशन अदालत का आयोजन कर पेंशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया। पेंशन अदालत में कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई जिन्हें जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा आवेदन कर्ताओं की उपस्थिति में सुनते हुए सम्बधित विभाग को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कर उन्हें तथा कोषागार को सूचित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय कार्मिकों के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप लंबी अवधि तक भी उनके विभिन्न देयकों का भुगतान का निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी ब्यक्त करते हुए सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय कार्मिक के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त सभी देयकों का तत्काल भुगतान किया जाय। कार्मिक को देयकों का लाभ समय पर मिले।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग की इस प्रकार की शिकायत अगर भविष्य में प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।जिले में सभी विभागों के अंतर्गत पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण समय पर हो इस हेतु जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को प्रत्येक मांह इस संबंध में बैठक कर प्रकरणों की निस्तारित करने के निर्देश दिए।पेंशन अदालत में सिंचाई विभाग धारचुला खण्ड से सम्बंधित आवेदन जिसमें सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारी प्रेम सिंह द्वारा 31 अगस्त 2017 में हुई सेवानिवृत्ति के उपरांत अभी तक पैंशन प्रकरणों का निस्तारण न किए जाने की शिकायत की गई,उक्त संबंध में विभागीय कार्यशैली पर नाराजगी ब्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियंता सिंचाई धारचुला से उक्त संबंध में स्पष्टीकरण देने के साथ ही एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण करते हुए उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सोबन सिंह कठायत,खड़क सिंह,गोदावरी बिष्ट,महेश चन्द्र पाटनी, मेहरबान सिंह तथा सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त मेट प्रेम सिंह द्वारा अपने पेंशन देयकों का भुगतान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए।


इस मौके पर मुख्य कोषाधिकारी डॉ पंकज शुक्ला, मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया,जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शौकत अली, उप कोषाधिकारी महेश भट्ट समेत सम्बंधित विभागों के अधिकारी,आवेदनकर्ता आदि उपस्थित रहे।

   


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