पंचायत निर्वाचन एक संवेदशील निर्वाचन है जिसकों निष्पक्ष, शांतिपूर्वक व बिना किसी त्रुटि के सफलतापूर्वक सपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी- रंजना राजगुरु!

बागेश्वर 18 सितम्बर, 2019(हि. डिस्कवर)

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 को जनपद में निर्विघन, शांतिपूर्वक एवं त्रुटिरहित तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए निर्वाचन कार्य संपादित कराने के लिए नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग अधिकारियों)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रंजना राजगुरू की उपस्थिति में दिया गया।

प्रशिक्षण में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रंजना राजगुरू ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत निर्वाचन एक संवेदशील निर्वाचन है जिसकों निष्पक्ष, शांतिपूर्वक व बिना किसी त्रुटि के सफलतापूर्वक सपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी आर ओ एवं ए आर ओ को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाये इसके लिए उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी हस्तपुस्तिका/गाईड लाईन का भली भांति अध्ययन कर लें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन को निर्विघन व पारदर्शिता से सम्पन्न कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में एक छोटी सी गलती पूरे निर्वाचन परिणाम को बाधित कर सकती है, इसके लिए सभी अधिकारी धैर्य एवं शान्त मन से निर्वाचन कार्य को संपादित करेंगे। उन्होंने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई षंका/परेषानी है तो उसका समाधान निर्वाचन अधिकारी से करा लें तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करायें। उन्होने रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारियो से कहा कि निर्वाचन के दौरान अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या एवं शंका हो तो वह उसके समाधान हेतु उनसे या मुख्य विकास अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर उसका समाधान करा सकते है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं की जा सकती है। उन्होने सभी आरओ व एआरओ को अपने दायित्वों का निर्वहन निर्भीक एवं धैर्यपूर्वक करने को कहा तथा किसी भी विवाद में न पड़े तथा अपना आचरण एवं व्यवहार बेहतर रखें। उन्होंने कहा कि किसी प्रत्याषी द्वारा आदर्ष आचार संहिता का उलंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यकता कार्यवाही करना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में तैनात किये गये अधिकारी निर्वाचन कार्य को टीम भावना के साथ संपादित करें। साथ ही सभी निर्वाचन अधिकारी अपने पास सम्बंधित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के साथ ही आरक्षण की सूची अवश्य रखें।

प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एस.एस.एस.पांगती ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियो को आज के प्रशिक्षण मे जो भी जानकारी दी गई है उसे अच्छी तरह से समझ ले ताकि निर्वाचन कार्य आसानी से सम्पन्न हो सके। उन्होने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन नामांकन से लेकर नामांकन पत्रों की जाॅच तक बड़ी गहनता से परीक्षण करने को कहा तथा नामांकन पत्रों के जाॅच के लिए कहा कि प्रत्येक नाम निर्देशन के बारे में यह समाधान कर लें कि नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य है। यदि किसी नाम निर्देशन पत्र के संबंध में कोई आपत्ति की जाती है तो निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को अपना विनिश्चय अंकित करने सेे पूर्व संक्षिप्त जाॅच करनी चाहिए। यदि निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस आपत्ति को प्रथम दृष्टा खारिज नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दषा में अभ्यर्थी को उसके खण्डन का अवसर देना चाहिए और समय मांगने पर अधिक से अधिक अगले दिन अथवा नाम वापसी के लिए निर्धारित अवधि तक का समय दिया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक आपत्ति के विशय में उसका निस्तारण करने के पष्चात नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने संबंधी विनिश्चय अभिलिखित किया जाये।

प्रशिक्षण में नोडल प्रशिक्षण डाॅ0 उदय शंकर ने सभी अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, प्रतीक चिन्ह आवंटन आदि प्रक्रिया के बारे में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, वहीं उम्मीदवार हो सकता है। ग्राम प्रधान, सदस्य उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली मे होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम विकास खण्ड के किसी भी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली मे होना चाहिए साथ ही जिला पंचायत सदस्य का नाम जनपद के किसी भी विकास खण्ड के निर्वाचन नामावली मे होना चाहिए। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग नहीं किया जाएगा इस हेतु प्रत्येक प्रत्याशी को एक शपथ पत्र नामांकन के दौरान देना होगा। प्रत्याशी को यह भी षपथ पत्र देना होगा कि उसके घर पर षौचालय का निर्माण है। प्रत्याशी को निर्वाचन के 30 दिन के भीतर खर्च का ब्यौरा देना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है। प्रत्याशी के अधिकतम दो जीवित सन्तान होनी चाहिए। प्रत्याशी को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उसे कोई भी सरकारी देयक जमा नहीं किया जाना है। सरकारी भवनों व परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चस्पा नहीं की है सकती है। उन्होंने अवगत कराया कि निर्देशन पत्रो को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय कारणो सहित अभिलिखित किया जाए। सूची में अभ्यर्थी का नाम हिंदी वर्णमाला के अक्षरो के क्रम मे लिखा जाए।

प्रशिक्षण में उप जिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चन्द्र तिवारी, कपकोट प्रमोद कुमार, निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के.एन.तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत बीपी मौर्य, निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर नरेश कुमार, निर्वाचन अधिकारी गरूड़ डाॅ0 पंकज पंत, निर्वाचन अधिकारी कपकोट संजय पाण्डेय, सहायक नोडल प्रशिक्षण दीप जोशी, डाॅ राजीव जोशी व जिला पंचायत राज अधिकारी रामपाल सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय शेखर पाण्डेय सहित सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

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