निर्वाचक नामावलियों की प्रतिष्टियों को संशोधित, विलोपित अथवा परिवर्द्धित किया जायेगा!

अल्मोड़ा/देहरादून 1 अगस्त (हि.डिस्कवर)

राज्य निर्वाचन आयुक्त  सुबर्द्धन ने बताया है कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भिकियासैंण की नवसृजित ग्राम पंचायत, बेल्टी तथा विकास खण्ड, ताड़ीखेत की पुनर्गठित ग्राम पंचायत बधाण एवं कडाकोट में निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु मतदाता सूची को व्यवस्थित करना (पूर्व में गठित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में से नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में शामिल किये गये मतदाताओं को छोडते हुए वर्तमान पुनर्गठित/नवसृजित ग्राम पंचायत में शामिल क्षेत्र के मतदाताओं के नाम वार्डवार व्यवस्थित करते हुए क्रम संख्या व शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करना) दिनांक 06 सितम्बर, से 11 सितम्बर 2017(09 व 10 सितम्बर को छोड़कर) तक, तैयार/व्यवस्थित की गई वार्डवार मतदाता सूची का मुद्रण दिनांक 12 सितम्बर से 18 सितम्बर 2017(17 सितम्बर को छोड़कर) तक, मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन दिनांक 19 सितम्बर 2017, मतदाता सूची का निरीक्षण एवं दावों/आपत्तियों को प्राप्त करना दिनांक 20 सितम्बर से 26 सितम्बर 2017 तक, प्राप्त दावों/आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण दिनांक 27 सितम्बर से 07 अक्टूबर 2017(दिनांक 30 सितम्बर 2017, 01, 02 व 05 अक्टूबर 2017 को छोड़कर) तक, निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूचियों का मुद्रण 09 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2017 तक एवं निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन 13 अक्टूबर 2017 की तिथियां निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त  सुबर्द्धन ने जनपद अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एंव सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत) को निर्देश दिये कि संबंधित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रसारित किये जाय।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी 2017 निर्धारित करते हुए संबंधित पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। पुनरीक्षण में यथास्थिति निर्वाचक नामावलियों की प्रतिष्टियों को संशोधित, विलोपित अथवा परिवर्द्धित किया जायेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। पुनरीक्षण के पश्चात परिवर्तित, परिवर्द्धित एवं विलोपित निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

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