गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ न देने के लिए समाज कल्याण अधिकारी पर पांच हजार का जुर्माना!
टिहरी/देहरादून (हि.डिस्कवर)
टिहरी गढ़वाल की ग्राम कंडार लोल्दी निवासी कु. नीलम पुत्री रतन लाल द्वारा आयुक्त उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग को लिखे पत्र में शिकायत दर्ज की गयी थी कि बर्ष 2016 में राजकीय इंटर कालेज नागराजधार, नगुण (टिहरी) से 12 वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी उसे गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ नहीं दिया गया.
कु. नीलम की शिकायत पर सुभाष कुमार आयुक्त उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा समाज कल्याण अधिकारी से आख्या चाही गयी लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्त पर कोई जवाब नहीं दिए जाने पर विभाग द्वारा जिला समाज अधिकारी अभिनाश सिंह भदौरिया को सुनवाई के लिए उपस्थित होने कोहा गया लेकिन विभाग द्वारा इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने के बाद आयुक्त द्वारा मामले को गम्भीरता से लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी के उपस्थित न होने पर अप्रसन्नता जाहिर की गयी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी टिहरी को आदेश जारी करते हुए कहा गया कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भेजे गए विभागीय कर्मचारी उपरोक्त प्रकरण पर जवाब नहीं दे पाए अत: जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश सिंह भदौरिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए उनके वेतन से रूपये 5,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए यह पैंसा कु. नीलम को क्षतिपूर्ति के लिए उपलब्ध करवाएं. साथ ही उन विभागीय कर्मियों का यात्रा भत्ता भी विभागीय मद से काटने की जगह उन्हें स्वयं भरण करने के आदेश दिए.
फैसले पर कु. नीलम ने आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए उनके फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा है. नीलम ने कहा आपका धन्यवाद क्योंकि आपके आदेश पर समाज कल्याण विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए मेरे प्रकरण पर समाधान की दिशा दिखाई है!