कैबिनेट का पॉस्को के तहत फ़ैसला! 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी की सजा
नई दिल्ली 21 अप्रैल 2018 (हि. डिस्कवर)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े फैसले के तहत पोक्सो एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस बैैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ ( POCSO) पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गई.
अब इस संशोधन केे लागू होते ही इसके तहत देश में 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकेगी।
यह सचमुच पॉस्को एक्ट में एक बड़ा फेरबदल किया जाना जरूरी भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसे मंजूरी तो दे दी है अब यह कानून मंत्रालय का काम ही कि इसे कितनी जल्दी लागू किया जा सकेगा।
ज्ञात हो कि विगत दिनों लगातार आई बलात्कार की घटना से जहां देश की स्थिति पूरे विश्व में बेहद खराब हुई है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पूर्व ही साफ साफ कह दिया था कि उनके राज में बलात्कारी की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बलात्कार के एक प्रकरण में भाजपा के ही एक सांसद घिरे हुए हैं जिनका नार्को टेस्ट होना है और अगर इस प्रकरण में लपेटे में आते हैं तो यह दुधारी तलवार सबसे पहले भाजपा पर ही लटकेगी।