एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाई जायेगी पीड़ित छात्रा! मुख्यमंत्री ने जाना पीडिता का हाल! पौड़ी में विश्वविद्यालय के छात्र आन्दोलनरत!

देहरादून 18 दिसम्बर, 2018 (हि.डिस्कवर)
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश में भर्ती पौड़ी की छात्रा का हाल चाल जाना। उन्होंने पीडिता का इलाज कर रहे डाॅक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पीडिता को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा जायेगा। तथा  उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जायेगा। सफदरजंग अस्पताल में भी उनके उपचार के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडिता के इलाज पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि पीडिता को पैट्रोल से जलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। उन्होंने इस प्रकार की घटना को दुःखद बताते हुए पीडिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट मंत्री  प्रकाश पंत व  सतपाल महाराज व ऋषिकेश की नवनिर्वाचित मेयर ने भी पीडिता का हाल चाल जाना।
वहीँ दूसरी ओर आज भी हिमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पौड़ी कलेक्टेड  में प्रदर्शन किया और गिरफ्तार हैवान बंटी को फांसी की सजा देने की मांग की! वहीँ दो छात्र पेट्रोल लेकर कलेक्टेड की छत में चढ़ गए जिन्हें बाद में नीचे उतारा गया! पता चला कि जिस पेट्रोल को लेकर वे छत में चढ़े थे वह पुतला दहन के लिए लाया गया था! पौड़ी शहर में दो तीन स्थानों पर पुतला दहन कार्यक्रम हुआ!
दूसरी ओर पौड़ी के नागरिक कल्याण मंच ने एक आवेदन जिलाधिकारी को सौंपकर मांग की है कि इस प्रकरण पर फैसला फास्ट ट्रेक कोर्ट में हो ताकि न्याय जल्दी मिल सके!  ज्ञात होकि युवती को जिंदा जलाने के प्रयास की घटना के मामले में युवती की दादी ने राजस्व पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्व उपनिरीक्षक मेहराज अहमद ने बताया कि पीड़िता की दादी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 307 और 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको उपरोक्त धाराओं के बारे में जानकारी दे दें कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के अन्दर प्राविधान है कि भारतीय  यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है! वहीँ दूसरी ओर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को आईपीसी की धारा307 में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है. आम तौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. जिस आदमी की हत्या की कोशिश की गई है अगर उसे गंभीर चोट लगती है, तो दोषी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है!
वहीँ राजस्व पुलिस द्वारा दर्ज धारा 507 इस मामले में जरा अटपटी सी नजर आती है क्योंकि विवाह के पूर्व या बाद में दबाव या धमकी देकर दहेज प्राप्त करने का प्रयास धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अतिरिक्त धारा 506 भा.द.वि. का भी अपराध होगा। यदि धमकी लिखित में दी गई हो तो धारा 507 भा.द.वि. का अपराध बनता है। जो भी कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास-स्थान छिपाने का पूर्वोपाय करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, तो उसे इस अपराध के लिए पूर्ववर्ती धारा 506 में उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा ।सजा – धारा 506 में उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त दो वर्ष कारावास। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यहाँ कहीं न कहीं धाराओं के खेल में बर्बरता की हद  तक पेट्रोल छिडककर आग लगाने वाले बंटी उर्फ़ मनोज के लिए बचाव के मार्ग खुले दिखाई देते हैं बशर्ते 70 प्रतिशत जली छात्रा के साथ इस दौरान कोई अनहोनी न हो!
यहाँ कहीं न कहीं यह जरुर लगता है कि राजस्व पुलिस द्वारा उपरोक्त को गिरफ्तार करने व सूचना जुटाने के दौरान कुछ ऐसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जो परदे के पीछे हैं! लेकिन यह भी सच है कि आगामी दो दिन इस प्रकरण के लिए भारी पड़ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़की को एयर एम्बुलेंस से सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं उस से यह साफ़ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं छात्रा की स्थिति खतरनाक बनी हुई है!

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