उत्तराखंड सरकार केबिनेट बैठक का फ़ैसला। मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माना राशि में उत्तराखंड वासियों को राहत।
देहरादून 11 सितंबर 2019 (हि. डिस्कवर)।
*संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माना राशि में उत्तराखंड वासियों को राहत।
आज उत्तराखण्ड कैबिनेट के अहम फैसले के बाद मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माना राशि में उत्तराखंडवासियों लगभग 50 प्रतिशत छूट मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है।

मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन: केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।
- धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।
- धारा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया।
- धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हज़ार किया गया।
- धारा 182 (ख)में 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया।
- ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना
- क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।
- सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान।
- अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।
- गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा।
- वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में ₹1000 का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का होगा चालान।
- खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना
- ओवर स्पीड चलने पर 2000 रुपये का किया जुर्माना