आबकारी नई नीति लाने के लिए प्रकाश पन्त ने कमर कसी! जी.एस.टी. बैठक में रखा राज्य का पक्ष !
आबकारी नई नीति लाने के लिए प्रकाश पन्त ने कमर कसी! जी.एस.टी. बैठक में रखा राज्य का पक्ष !
नई दिल्ली 31 मार्च (हि. डिस्कवर)
केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में केन्द्र में आयोजित जी0एस0टी0 की बैठक में प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने प्रतिभाग किया। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि राज्यों के साथ हुई वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जी0एस0टी0) की बैठक में राज्य का पक्ष रखा गया।
प्रकाश पन्त ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाॅं उद्योग स्थापना में निवेशकों द्वारा आर्थिक पैकेज की मांग की जाती है। उन्होंने परिषद की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष रखते हुए बताया कि यहाॅ औद्योगिक पैकेज के कारण वर्ष 2015-16 में 3156 उद्योगों को लगभग 11000 करोड़ धनराशि की एक्साईज ड्यूटी की छूट प्राप्त हुई थी साथ ही जी0एस0टी0 प्रणाली के लागू होने पर उद्योगों को प्राप्त होने वाली एक्साईज ड्यूटी छूट समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली एक्साईज ड्यूटी छूट का 58 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया गया तथा एक्साईज ड्यूटी छूट का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
श्री पन्त ने बताया कि शीघ्र ही एक माह में जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षति के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के फैसले दिनांक 8 नवम्बर, 2016 के अनुसार प्रदेश के जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में पूर्ण मध्य निषेध लागू करने के विरूद्ध उनके द्वारा आबकारी विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर आबकारी विभाग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका (एस0एल0पी0)दाखिल की गयी थी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय दिनांक 8.11.2016 को स्थगित कर दिया गया है।