अब तीन बच्चे वाले लड़ सकते हैं पंचायती चुनाव। समाजसेवी मोहन काला की पीआईएल पर आया ऐतिहासिक फैसला।
नैनीताल 19 सितंबर 2019 (हि. डिस्कवर) :

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी। मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया।
सरकार के दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान को समाज सेवी मोहन काला ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। उनका कहना था सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है, जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया। समाज सेवी मोहन काला जी का यह भी कहना था कि अगर तीन बच्चों का क़ानून पंचायत चुनाव पर लागू होता है तो यह अन्य चुनावों जैसे विधान सभा और लोक सभा पर भी लागू होना चाहिये क्यूँकि समानता का अधिकार सभी नागरिकों को है . याचिकाकर्ता ने पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए हाईस्कूल पास होने की शैक्षिक योग्यता को भी चुनौती दी है। इसके अलावा कहा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी सदस्य दो से अधिक बच्चे होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मगर गांव में प्रत्येक किसी ना किसी कॉपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है। अदालत ने शैक्षिक योग्यता वाले प्रावधान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मतलब शैक्षिक योग्यता को लेकर राज्य सरकार का प्रावधान प्रभावी रहेगा।