हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार एक्शन में
नैनीताल 17 मार्च [हि.डिस्कवर]: उधमसिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा घोटाले में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) डीपी सिंह को पद से हटा दिया है। हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22मार्च नियत की गई।
रुद्रपुर निवासी रामनारायण ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के भूमि अधिग्रहण में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने भारी घोटाला किया। कृषि भूमि की श्रेणी बदलकर करोड़ों के वारे न्यारे कर डाले।
हाई कोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए तो मंडलायुक्त डी. सैंथिल पांडियन की जांच में 118 करोड़ के घपले की पुष्टि हुई है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई।
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भी अदालत को बताया कि आठ मार्च को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह व उसके परिजनों के यहां छापेमारी की गई। जबकि सरकार की ओर से बताया गया कि एसएलओ डीपी सिंह को पद से हटा दिया गया है।
सुनवाई के बाद खंडपीठ ने डीपी सिंह को नोटिस जारी कर मामले की अगली तिथि 22 मार्च नियत कर दी। उधर मंडलायुक्त डी. सैंथिल पांडियन ने बताया कि वह मामले की जांच के लिए रुद्रपुर जा रहे हैं। कमिश्नर के निर्देश पर ही आरोपी अफसरों के खिलाफ डीएम ऊधमसिंह नगर की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई है।